गुना। गुना क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि दीपावली प्रकाश का पर्व है, परन्तु दीपावली के समय विभिन्न प्रकार के पटाखों का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। ज्वलनशील एवं ध्वनिकारक पटाखों के उपयोग के कारण परिवेशीय वायु में प्रदूषक तत्वों एवं ध्वनि स्तर में वृद्धि होकर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. (सी) क्रमांक 728/15 में जारी आदेश दिनांक 29.10.2021 अनुसार रात्रि 08:00 से 10:00 बजे के पश्चात दीपावली पर्व पर पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित है।
1. पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबधिंत है, जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस यह सुनिश्चित करेगा कि संवेदनशील क्षेत्रों के 100 मीटर की दूरी तक पटाखों का प्रस्फोटन न हो।
2.ग्रीन पटाखों के अतंगर्त फुलझडी , अनार व मेन आते हैं।
3.पटाखों में बेरियम सॉल्ट इत्यादि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित हैं।
4.लड़ी (जुडे हुए पटाखों) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन भी प्रतिबंधित हैं।
5. पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 04 मीटर पर 125 डी. बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।
6.पटाखों की ऑनलाईन सेल (जैसे अमेजॉन, पिलिपकार्ट, इत्यादि से) प्रतिबंधित हैं।
7. मानकों के अनुरूप निर्धारित ध्वनि स्तर के पटाखों का निर्माण एवं विक्रय की जांच हेतु नमूने एकत्रित कर इनका विश्लेषण PESO अथवा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड की प्रयोगशालाओं में कराया जा सकता है।
8. पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुये कागज के टुकडे एवं अधजली बास्द के संपर्क में आने से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है।
पटाखों के जलने के उपरांत उत्पन्न कचरें को ऐसे स्थनों पर न फेंका जायें जहाँ पर प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेय जल-स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना हो। पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुए कचरें को पृथक स्थान पर एकत्रित किया जाये तथा नगर निगम के कर्मचारियों को सौंपा जाये। नगर निगम एंव नगर पालिका इस संग्रहित कचरे का पृथक से एकत्रीकरण कर उसका अपवहन सुनिश्चित करें।
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गुना जिले के सब इंस्पेक्टर ने होटल में फांसी लगाकर किया सुसाइड
खरगोन। मध्यप्रदेश के खरगौन से बड़ी खबर सामने आ रही है यहां एक होटल में सब इंस्पेक्टर की लाश मिली है। सब इंस्पेक्टर ने होटल के कमरे में सुसाइड किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस होटल पहुंची तो होटल के कमरा नंबर 202 में सब इंस्पेक्टर की लाश मिली है। घटना शहर के गोपाल होटल की है पुलिस ने होटल के कमरे की FSL टीम से जांच भी कराई है।
खरगोन की गोपाल होटल में फांसी लगाकर सुसाइड करने वाले सब इंस्पेक्टर की पहचान अक्षय कुमार कुशवाह के तौर पर हुई है। वो अशोकनगर कोतवाली थाने में पदस्थ थे। जानकारी मिली है कि सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार किसी वारंटी की तलाश में गए थे। खरगौन पुलिस ने अशोकनगर पुलिस को सूचना दे दी है और सब इंस्पेक्टर के परिजन को भी सूचना दी है। खरगोन कोतवाली टी आई बीएल मंडलोई ने बताया कि अशोक नगर कोतवाली में सूचना पहुंचा दी है । परिजनों के पहुंचने पर आगे की करवाई कि जायेगी। सब इंस्पेक्टर अक्षय कुशवाह गुना जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
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मिट्टी के दिए बेचने वालो को कोई असुविधा न हो - कलेक्टर, ...मुख्य बाजार में भारी वाहन हुए प्रतिबंधित
गुना। गुना दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में मिट्टी का कार्य करने वाले कुम्हार एवं जिले के ग्रामीण कारीगरों द्वारा पारंपरिक रूप से हस्तनिर्मित मिट्टी के दिये (दीपक) बनाकर शहरों-गांवों के बाजारों में विक्रय करने के लिये लाये जाते है।
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा जिला गुना अंतर्गत विभिन्न बाजारों में कुम्हारों एवं जिले के ग्रामीण कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित मिट्टी के
दिये (दीपक) विक्रय हेतु लाये जाने पर उक्त ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखे जाने के आदेश जारी किये गये
हैं। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया हैं, कि जिले की समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत/जनपद पंचायत क्षेत्र में मिट्टी के दिये (दीपक) विक्रेताओं
से किसी भी प्रकार की कर की वसूली नहीं की जाये। साथ ही मिट्टी के दिये के उपयोग को प्रोत्साहित करने एवं वोकल फॉर लोकल के तर्ज पर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के लिये जन-सामान्य को इस संबंध में जागरूक किया जाना सुनिश्चित करें।
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मुख्य बाजार में भारी वाहन हुए प्रतिबंधित
गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार एवं एसडीएम राघौगढ़ के मार्गदर्शन में त्योहार,बाजार व्यवस्था एवं ट्रैफिक को दृष्टिगत रखते हुए गुना रोड अस्पताल के पास,सुठालिया रोड छोटा बाय पास, भोपाल रोड मंडी के पास तथा लटेरी रोड पर बेरिकेट तथा बैनर लगाकर भारी वाहन मुख्य बाजार में प्रतिबंधित किए गए हैं। पालन न करने पर नियम अनुसार कार्यवाही एवं जुर्माना लगाया जाएगा।
तहसीलदार मकसूदनगढ़ डॉ. उदय सिंह द्वारा संपूर्ण बाजार का भ्रमण करते हुए सभी मुख्य मार्गों पर भारी वाहन प्रतिबंधित किया तथा कृषि उपज मंडी मधुसूदनगढ़ में व्यापारियों की बैठक लेकर भावांतर योजना एवं मंडी के ट्रैक्टर बाईपास से निकालने के लिये निर्देश दिए। जिससे बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो सके एवं दुकानदारों, किसानों एवं आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस दौरान नायब तहसीलदार कमल सिंह कोली,थाना प्रभारी संदीप यादव एवं नगर परिषद सीएमओ वीरेंद्र चक्रवर्ती एवं उनकी टीम उपस्थित थी।