गुना। गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आम नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 11 नवंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक गुना द्वारा ध्वनि प्रदूषण की बढ़ती घटनाओं तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को देखते आदेश जारी किया गया हैं। कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
1.संपूर्ण जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
2.डी.जे. (DJ) का उपयोग किसी भी समय चलित रूप से नहीं होगा। इसके अतिरिक्त शहर के सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक मार्गों में डीजे को किसी एक स्थान पर स्थाई /अस्थाई रूप से स्थापित कर उपयोग किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3.डीजे (DJ) का उपयोग केवल विधिवत् अनुमत मैरिज गार्डन अथवा आवृत परिसर (Covered Campus) के भीतर ही निर्धारित डेसीबल क्षमता में निर्धारित समयावधि (रात्रि 10 बजे तक) में ही किया जा सकेगा।
4.किसी भी गली, मोहल्ला, चौराहे, रास्ते आदि सार्वजनिक स्थलों पर स्थिर (Static) रूप से लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किसी भी समय नहीं किया जायेगा।
5.यह प्रतिबंध विवाह समारोह, जुलूस, शोभायात्रा, त्यौहार सहित समस्त आयोजनों पर लागू रहेगा।
6.आदेश का उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में संबंधित डीजे सिस्टम, ध्वनि विस्तारक यंत्र, जनरेटर एवं उपयोग में लाया गया वाहन तत्काल जब्त किया जाकर आवश्यक कानूनी एवं वैधानिक कार्यवाही की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार कार्यक्रम स्थल को विधिसम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत सील (Seal) किया जा सकेगा।
7.मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के विपरीत संशोधित पाए जाने वाले डीजे वाहनों के विरुद्ध पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा पृथक से वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
8.किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कार्यक्रम आयोजक, स्थल स्वामी एवं डीजे संचालक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
9.प्रतिबंध अवधि में डीजे हेतु विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध भी विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
10.मैरिज गार्डन संचालक एवं डीजे संचालक द्वारा डीजे की ध्वनि तीव्रता की स्वःपरीक्षण हेतु मान्यता प्राप्त/उपलब्ध ध्वनि मापन अनुप्रयोग (Sound Decibel Meter App) अथवा अन्य ध्वनि मापन यंत्र के माध्यम से ध्वनि स्तर की जांच की जा सकेगी, जिससे निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
11.पुनरावृत्ति (Repeat Offence) की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा मैरिज गार्डन संचालक की अनुमति निरस्त की जा सकेगी।
डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुरूप ही किया जा सकेगा। औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 एवं रात्रि में 70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 एवं 55 डेसीबल, आवासीय क्षेत्र में 55 एवं 45 डेसीबल तथा शांत क्षेत्र में 50 एवं 40 डेसीबल की सीमा निर्धारित है। निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि स्तर पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 11 नवम्बर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
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पिता-पुत्र गिरफ्तार: आरोपियों से 120 लीटर जहरीली कच्ची शराब जप्त
गुना। कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव औऱ उनकी टीम द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई है ।
जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 14 सितंबर 2026 को कैंट थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नानाखेडी क्षेत्र में अवंतिका नगर के पास मसनयाई में दो व्यक्ति बडी-बडी चार केनों में अवैध कच्ची शराब लेकर उसे बेचने के लिए बैठे हुए हैं । इस सूचना के मिलते ही पुलिस टीम तत्काल रवाना होकर मसनयाई में मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची जहां दो व्यक्ति चार कैनों के साथ बैठे हुए दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस को देखते ही वहां से भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस फोर्स द्वारा तत्परता दिखाते हुए उन्हें घेराबंदी कर मौके से ही धर दबोच लिया । पूछताछ में उन्होंने अपने नाम 1-धर्मेन्द्र पुत्र स्व. रामसिंह जादौन उम्र 57 साल एवं 2-शिवा पुत्र धर्मेन्द्र सिंह जादौन उम्र 25 साल निवासीगण तलैया मोहल्ला गुना हाल अवंतिका नगर नानाखेडी गुना के बताए । जिनके कब्जे से बरामद कैनों को चैक करने पर उनसे कुल 120 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई. जो सूंघने पर जहरीली प्रतीत हुई । आरोपियों से बरामद जहरीली शराब को पुलिस द्वारा विधिवत जप्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया एवं उनके विरुद्ध कैंट थाने में अप.क्र. 803/26 धारा 34(2), 49(क) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
अवैध शराब के विरूद्ध इस कार्यवाही में कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव, उपनिरीक्षक कुशल पाल, उपनिरीक्षक ज्योति राजपूत, प्रधान आरक्षक अशोक सरोज, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र अहिरवार, प्रधान आरक्षक राजबहादुर मीना, प्रधान आरक्षक दीपेन्द्र परिहार, प्रधान आरक्षक गौरीशंकर सांसी, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीनारायण पारस, आरक्षक रवि जाट, आरक्षक देवेन्द्र नरुका, आरक्षक नीलेश रघुवंशी, आरक्षक राजीव रघुवंशी एवं आरक्षक राजू बघेल का सराहनीय योगदान रहा है ।
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दो नशा तस्कर गिरफ्तार, 50 ग्राम स्मैक व मोटरसाइकिल बरामद
गुना।मृगवास थाना प्रभारी उपनिरीक्षक संदीप यादव के नेतृत्व में सानई चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक राहुल शर्मा और उनकी टीम द्वारा सतर्कता एवं तत्परता का परिचय देते हुए राजस्थान तरफ से स्मैक तस्करी करते हुए दो नशा तस्कर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 06 लाख रूपये मूल्य का मशरूका बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है ।
गौरतलब है कि दिनांक 13 सितंबर 2026 को मृगवास थाना पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि राजस्थान तरफ से हीरो स्प्लेण्डर प्लस मोटर सायकिल क्रमांक MP06 ZF 1277 पर दो व्यक्ति नशीला पदार्थ स्मैक लेकर धीस्याखेड़ी के रास्ते सानई होते हुए गुना तरफ जाने वाले हैं । थाना क्षेत्र से स्मैक तस्करी की सूचना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तस्करों की धरपकड़ हेतु तत्काल मृगवास थानांतर्गत सानई चौकी से पुलिस की एक टीम रवाना हुई । टीम द्वारा बिना कोई देरी किए तुरंत धीस्याखेड़ी की पठार पहुंचकर नाकाबंदी की गई एवं कुछ ही समय बाद मुखबिर के बताए हुलिया अनुसार मोटर साइकिल पर दोंनो संदिग्धों के आने पर पुलिस टीम द्वारा उन्हें घेराबंदी कर रोक लिया गया, पूछताछ पर उनके द्वारा अपने नाम ज्ञानेश पुत्र शिवशंकर शर्मा उम्र 47 साल निवासी ग्राम कुटरावली थाना कैलारस जिला मुरैना एवं मुनीष पुत्र रामजीलाल धाकड़ उम्र 42 साल निवासी ग्राम हटीपुरा थाना सबलगढ़ जिला मुरैना के बताये । मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा उनकी विधिवत तलाशी लेने पर उनके पास से कुल 50.86 ग्राम स्मैक बरामद हुई ।
आरोपियों से बरामद स्मैक अनुमानित कीमत 05 लाख रुपये एवं तस्करी में प्रयुक्त मोटर साइकिल कीमती लगभग 01 लाख रुपये सहित कुल कीमती 06 लाख रुपये मूल्य का मशरुका विधिवत जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध मृगवास थाने में अपराध क्रमांक 107/26, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । आरोपियों के स्मैक तस्करी से जुड़े अन्य स्त्रोतों एवं संभावित नेटवर्क के संबंध में भी पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है ।
नशे के विरूद्ध मृगवास थाना पुलिस की इस उल्लेखनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक संदीप यादव, सानई चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक राहुल शर्मा, उपनिरीक्षक राजेश भिलाला, प्रधान आरक्षक सोहन अनारे, आरक्षक योगेश जाट, आरक्षक सचिन तोमर एवं आरक्षक जितेन्द्र यादव का विशेष योगदान रहा है ।