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धार। धरमपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहे वीडियो के कारण फिर चर्चा में आ गए हैं। इसको लेकर धामनोद थाने पर एक महिला ने विधायक ठाकुर पर गाली-गलौज, मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पूरे मामले में महिला ने निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। ग्राम सिरसोदिया, तहसील धरमपुरी निवासी गेंदाबाई पत्नी संतोष गिरवाल ने थाना धामनोद में दिए लिखित आवेदन में बताया कि 22 फरवरी की सुबह करीब आठ बजे वह अपने पोते साहिल गिरवाल के साथ कारम नदी किनारे फोरलेन मुख्य मार्ग के पास मवेशी चराते हुए गुजर रही थीं। तभी धरमपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और उन्हें रास्ते में रोक लिया।
शिकायत में आरोप है कि विधायक ठाकुर और उनके साथियों द्वारा पत्थरबाजी करते हुए मारपीट की गई, जिससे घबराकर साहिल रोते हुए घर पहुंचा और स्वजन को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर गेंदाबाई की बेटी मौके पर पहुंची, जहां उसके अनुसार विधायक ठाकुर ने उसके साथ भी गाली-गलौज की और जबरदस्ती करने का प्रयास किया। विवाद के दौरान उसके कपड़े फाड़ दिए। गेंदाबाई की बेटी का कहना है कि जब उसने कहा कि वे केवल रास्ते से गुजर रहे हैं, तो विधायक ठाकुर ने कहा कि मैं अपनी जगह से नहीं निकलने दूंगा। यह भी आरोप लगाया गया कि विधायक के ड्राइवर और पास के दुकान संचालक ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। बाद में उसके पिता के पहुंचने पर उसे वहां से छुड़ाया गया।
आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि घटना के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई और पूरी घटना की वीडियोग्राफी उनके पास मौजूद है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि भविष्य में यदि परिवार को किसी प्रकार की जान-माल की हानि होती है, तो उसकी जिम्मेदारी विधायक और उनके साथियों की होगी। पीड़ित परिवार ने धामनोद पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
विधायक ठाकुर विवादों को लेकर चर्चा में रहते हैं। गत दिनों 19 जनवरी को खेत में जाते समय विधायक ठाकुर के साथ पड़ोसी ने विवाद किया था। इसके बाद विधायक के साथ मारपीट की गई थी। इसमें विधायक को सिर व हाथ में चोट आई थी, जिनका धामनोद अस्पताल में इलाज करवाया गया था। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वर्तमान में बहुप्रसारित वीडियो में विधायक कालू सिंह ठाकुर नजर आ रहे हैं।

कॉर्पोरेट जगत में एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी की संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई है।
ईडी की कार्रवाई का मुख्य तथ्य
सूत्रों के अनुसार, ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आलीशान घर ‘एबोड’ (Abode) को कुर्क किया है। इस कार्रवाई के पीछे मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-
संपत्ति का नाम और स्थान: एबोड, पाली हिल, मुंबई
संपत्ति की कीमत: लगभग 3,716 करोड़ रुपए (सूत्रों के अनुसार)
कानूनी आधार: मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत
यह कार्रवाई यह दर्शाती है कि जांच एजेंसियां वित्तीय मामलों में कड़ा रुख अपना रही हैं। 3,716 करोड़ रुपए की इस हाई-प्रोफाइल संपत्ति की कुर्की से यह साफ हैं कि आगे और भी सख्त कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
अनिल अंबानी का यह घर सिर्फ मूल्य में ही बड़ा नहीं है, बल्कि लग्जरी सुविधाओं के मामले में भी देश के सबसे शानदार घरों में गिना जाता है। यह घर लगभग 16,000 वर्गफुट में फैला हुआ है और इसमें कुल 17 मंजिलें हैं। जो पाली हिल, मुंबई के पॉश एरिया में स्थित है। घर का हर फ्लोर राजशाही स्टाइल में डिजाइन किया गया है। बाहर से जितना शानदार दिखता है, अंदर से उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। जहां अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी, बेटे जय अनमोल, जय अंशुल और बहू कृषा शाह के साथ इस घर में रहते हैं।
एबोड सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक पूरी लग्जरी दुनिया है। इसमें कई शानदार सुविधाएं मौजूद हैं-
हेलीपैड: घर की छत पर हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया गया है।
स्विमिंग पूल और स्पा: आराम और फिटनेस के लिए अलग से स्पा और स्विमिंग पूल
जिम: घर के अंदर ही फिटनेस का पूरा इंतजाम
कार कलेक्शन लाउंज: अपनी शानदार कार कलेक्शन को डिस्प्ले करने के लिए बड़ा लाउंज एरिया
बालकनी से नजारे: सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एबोड की कुल अनुमानित कीमत लगभग 5,000 करोड़ रुपये बताई जाती है।
एबोड मुंबई के पाली हिल एरिया में लग्जरी का प्रतीक है। यह घर उन लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है जो आलीशान जीवनशैली और बेहतरीन वास्तुकला को पसंद करते हैं। अनिल अंबानी का यह घर अब जांच एजेंसियों की नजर में आ चुका है और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे पुलिस अधिकारियों को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूक रहे हैं। हाल ही में कार पर लाल, नीली बत्ती लगाने पर रोक-टोक करने पर शराब कारोबारी के बेटे ने सीएसपी को धमकी दी। इसके बाद उनके वाहन ड्राइवर को टक्कर मारकर भाग गया। हालांकि, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उसने पुलिसकर्मी को टक्कर मारी और हनक दिखाई तो पुलिस ने चलानी कार्रवाई कर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
दरअसल, न्यू राम बिहार कॉलोनी में रहने वाले पुलिसकर्मी रामस्नेही लोधी ने बताया कि वह रविवार रात 9 बजे विश्वविद्यालय सर्किल सीएसपी हिना खान के साथ पड़ाव थाना क्षेत्र के फूलबाग के पास विक्टोरिया मार्केट में आए हुए थे। वहां सफेद रंग की कार भी आकर रुकी। कार की प्लेट पर नंबर नहीं थी। बोनट पर ‘डेथ इज डासिंग ऑन माय व्हील्स’ (मौत मेरे पहियों पर नाचती है) लिखा था। बोनट के पास लाल-नीली बत्ती लगी थी। उससे इसकी वजह पूछी तो कार चालक ने तेजी से कार दौड़ा दी। उसकी टक्कर से उनका हाथ और कंधे में चोट आई। रोकने की कोशिश पर कार चालक सीएसपी हिना खान को भी धमकी देकर भाग गया।
उसकी हरकत पडाव थाना और कंट्रोल रुम को बताई गई लेकिन कार चालक गायव हो गया था। चालक ने कार पर लिखी इबारत साफ और लाल नीली बत्ती गायब कर दी। लेकिन उसकी हरकत नहीं छिपी और 24 घंटे के अंदर गोला का मंदिर यातायात थाना पुलिस ने आरोपी रजत सिकरवार को कार सहित पकड़ लिया। उसके पिता रामकुमार सिंह शराब कारोबारी और मैरिज गार्डन संचालक हैं। पुलिस ने उस पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 15 हजार रुपए का जुर्माना किया और पड़ाव थाना पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

गुना मे PWD ऑफिस का सारा सामान कुर्क, SDO की गाड़ी भी , एरियर नहीं देने पर हुई कार्रवाई
गुना। गुना लोक निर्माण विभाग की लापरवाही और एक रिटायर्ड कर्मचारी के हक को दबाने की कोशिश विभाग को बहुत महंगी पड़ गई। बुधवार को जिला न्यायालय के सख्त आदेश पर पीडब्ल्यूडी के कार्यालय में कुर्की की अभूतपूर्व कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आलम यह था कि न्यायालय की टीम ने न केवल दफ्तर के कंप्यूटर और फर्नीचर को कब्जे में लिया, बल्कि मौके पर मौजूद एसडीओ की सरकारी कार को भी कुर्क कर लिया।
यह पूरी कार्रवाई रिटायर्ड क्लर्क कौशल किशोर राठौर के बकाया वेतन और एरियर के भुगतान को लेकर की गई है, जिसकी कुल राशि लगभग 36.68 लाख रुपए आंकी गई है। इस पूरे मामले की जड़े साल 1995 से जुड़ी हैं। विभाग में एलडीसी के पद पर कार्यरत रहे कौशल किशोर राठौर को उनके पद के अनुसार उचित वेतन नहीं दिया जा रहा था। अपने अधिकार के लिए उन्होंने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और हर स्तर पर जीत हासिल की।
विभाग ने साल 2013 तक के एरियर का भुगतान तो कर दिया था, लेकिन 2014 से लेकर दिसंबर 2025 में उनके रिटायरमेंट तक की करीब 40 लाख की बकाया राशि को रोक कर रखा गया था। प्रशासन की इस हठधर्मिता के खिलाफ राठौर ने एमपी हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत को 6 माह के भीतर वसूली सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए थे।
बुधवार दोपहर जब प्रथम व्यवहार न्यायाधीश मधुलिका मुले के न्यायालय से जारी आदेश को लेकर जिला नाजिर राकेश शर्मा की टीम पीडब्ल्यूडी दफ्तर पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए कार्यालय की कुर्सियां, टेबल, पंखे और कंप्यूटर सिस्टम को जब्त करना शुरू कर दिया।
इसी दौरान एसडीओ की गाड़ी को भी कुर्की की जद में ले लिया गया। अदालती टीम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि फिलहाल चल संपत्ति की कुर्की की जा रही है, लेकिन यदि इससे बकाया राशि की भरपाई नहीं होती है, तो आने वाले समय में विभाग की जमीन और भवन को भी कुर्क किया जा सकता है। करीब तीन दशक पुराने इस मामले में हुई इस कार्रवाई ने सरकारी विभागों में कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा दिया है।
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पशु आहार के 200 कट्टे गवन के मामले में ट्रक चालक एवं माल खरीदने वाला गिरफ्तार
गुना। गुना कोतवाली पुलिस द्वारा एक व्यापारी के पशु आहार के 200 कट्टे गवन किए जाने के मामले में तत्पर और प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी ट्रक चालक सहित माल खरीदने वाले खरीददार को गिरफ्तार कर जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रक व बेचे गए माल के 03 लाख रुपये जप्त किए गए हैं ।
उल्‍लेखनीय है कि महावीरपुरा गुना निवासी व्यापारी देवेन्द्र साहू ने गुना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने तिवाना न्यूट्रीशन ग्लोबल प्रायवेट लिमिटेड देवास से पशु आहार के 600 कट्टे (प्रत्येक में 50 किलोग्राम) मंगाए थे । जो कि माहेश्वरी ट्रांसपोर्ट इंदौर के ट्रक क्रमांक RJ09 GC 0144 से गुना आए थे । ट्रक चालक दिनांक 16 फरवरी 2026 को ट्रक लेकर गुना आया तो उसमें से पशु आहार के 500 कट्टे उतार लिए थे बाद में पुनः 100 कट्टे और ट्रक में भरकर कुल 200 कट्टे दीनू किराना बेरखेडी के यहां उतारने के लिए ट्र्क चालक को भेजा था जो कि ट्रक चालक ने पशु आहार के 200 कट्टे कीमती करीबन 03 लाख रुपये उक्त पते पर न पहुंचाते हुए कहीं और ले गया जिस पर से गुना कोतवाली में अप.क्र. 91/26 धारा 316(3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था ।
अमानत में खयानत किये जाने के उपरोक्‍त प्रकरण के आरोपी ट्रक चालक की गुना कोतवाली पुलिस द्वारा तलाश की गई और दिनांक 22 फरवरी 2026 को ट्रक चालक देवेन्द्र पुत्र नारायण सिंह सिसोदिया उम्र 46 साल निवासी नजीराबाद जिला भोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने पूछताछ पर जुर्म स्वीकार करते हुए पशु आहार के 200 कट्टे व्याबरा के संस्कृति ढावा संचालक राहुल सौंधिया को दो लाख रुपये में बेच देना और बेंचे गए माल के 30 हजार रुपये देना बाकी 1.70 लाख रुपये बाद में देना बताया ।
पुलिस द्वारा आरोपी ट्रक चालक से 30 हजार रुपये नकदी एवं घटना में प्रयुक्त ट्रक को जप्त किया गया । जिस पर से प्रकरण में आरोपी खरीददार राहुल सौंधिया को भी आरोपी शुमार कर प्रकरण में धारा 317(2) बीएनएस इजाफा की गई । गुना कोतवाली पुलिस द्वारा 24 फरवरी 2026 को प्रकरण में फरार दूसरे आरोपी राहुल पुत्र शिवनारायण सौंधिया उम्र 26 साल निवासी ग्राम मिट्ठनपुर चौकी थाना मलावर जिला राजगढ हाल संस्कृति ढावा एबी रोड व्याबरा को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस द्वारा जिसके कब्जे से पशु आहार कट्टों की शेष राशि 2.70 लाख रुपये को विधिवत जप्त किया गया । पुलिस द्वारा दोनों गिरफ्तारशुदा आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है ।
गुना कोतवाली पुलिस की इस कार्यवाही में इंचार्ज थाना प्रभारी उपनिरीक्षक रुहिल शर्मा, सउनि हरिचरण मीना, प्रधान आरक्षक रमेश गुर्जर, प्रधान आरक्षक दीपक तोमर, प्रधान आरक्षक मनोज शर्मा एवं सैनिक रंजीत समर की महत्‍वपूर्ण भूमिका रही है ।
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होली त्यौहार के मद्देजर विभाग ने मिठाईयों के भरे सैम्पल, ...65 संस्थानों की जांच, 05 प्रकरण पंजीबद्ध
गुना। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्‍याल के निर्देशानुसार एवं अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ० राजकुमार ऋषिश्‍वर के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा
विभाग के अधिकारियों द्वारा होली त्यौहार के मद्देनजर जिले में होटल, रेस्टोरेंट एवं मिठाई दुकानों की जाँच कर मावा एवं मिठाई के सैम्पल संग्रहित किए। खाद्य
सुरक्षा अधिकारियों द्वारा एबी रोड़ रूठियाई स्थित महाकाल रेस्टोरेंट से मावा बर्फी, नमकीन सेव, अग्रवाल मिष्ठान भण्डार से बेसन के लड्डू एवं मलाई बर्फी, अंजली
रेस्टोरेंट रूठियाई से मलाई बर्फी, नमकीन सेव, आर्य समाज स्कूंल के सामने, एबी रोड़ए गुना स्थित राज स्वीट्स से मावा, बर्फी एवं महावीर मिष्ठान भण्डार से मावा
के लड्डू एवं बूँदी के लड्डू के सैम्पल जाँच हेतु संग्रहित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को भेजे हैं। जिनकी जाँच रिपोर्ट आने पर आगे की वैधानिक कार्यवाही
की जावेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को साफ-सफाई एवं शुद्ध व ताजा मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्री बेचने संबंधी निर्देश दिए।
कलेक्टर के निर्देशानुसार मिलावट के विरूद्ध अभियान अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठनों की जांच एवं सैम्पलिंग कार्यवाही निरंतर जारी है।
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गेहूँ उपार्जन के लिये 07 मार्च तक होगा पंजीयन, जिले में बनाए 35 केन्द्र
गुना मौजूदा रबी विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसान भाई 07 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन व्यवस्था को सहज और सुगम
बनाया गया है। गुना जिले में 35 पंजीयन केन्द्र बनाये गए हैं। इन केन्द्रों पर निःशुल्क पंजीयन कराया जा सकता है। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा
केन्द्र व कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी निर्धारित शुल्क देकर किसान अपना पंजीयन करा सकते हैं। कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने
खाद्य, सहकारिता व कृषि सहित अन्य संबंधित विभागों के मैदानी अधिकारियों को किसानों को पंजीयन के लिये प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं।
भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रूपये ज्यादा है। अभी तक
गुना जिले में कुल 4803 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार वन पट्टा एवं सिकमी बटाईदार किसानों
को 02 फरवरी 2026 के पूर्व की अवधि का पंजीकृत होने पर ही मान्य किया जायेगा।
विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से पंजीयन के संबंध में सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही गांव में डोंडी पिटवाकर ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराने तथा समिति / मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
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तौल विभाग द्वारा 65 संस्थानों की जांच, 05 प्रकरण पंजीबद्ध
गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्‍याल के निर्देशानुसार नाप तौल विभाग गुना के द्वारा जिले में 65 विभिन्न संस्थानों (किराना, दूध डेयरी, मिठाई संस्थानों, कबाडा, लोहा व्यापारी मसाला आटा चक्की, कृषि सेवा केंद्र, गल्ला एवं अन्य संस्थान) की जांच कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं के तहत 05 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये, ये जांच संपूर्ण जिले में निरंतर जारी रहेगी।

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