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दोबारा गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा गिरफ्तारी के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी। जबकि पुलिस को वाजिब कारण बताना होगा। जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल चंदुरकर की बेंच ने यह तय किया कि आर्टिकल 22(1) के उल्लंघन के कारण रिहा किए गए व्यक्ति को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को संबंधित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक अर्जी देनी होगी। साथ ही मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के कारण अवैध घोषित हुई पिछली गिरफ्तारी के बाद नई गिरफ्तारी पर प्रक्रिया स्पष्ट की है। देश का शीर्ष न्यायालय ने साफ किया कि यह अर्जी तभी दी जा सकती है जब आरोपी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में दे दिए जाएं। साथ ही अर्जी पर उस पुलिस अधिकारी के तुरंत ऊपर के अधिकारी की मंजूरी भी होनी चाहिए जिसने पहली बार गिरफ्तारी की थी।
जस्टिस भुइयां ने कहा कि क बार जब अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन हो जाता है तो दोबारा गिरफ्तारी का अधिकार उसी अधिकारी की मर्जी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिसने संविधान के प्रावधान का उल्लंघन किया है। इसे न्यायिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट को इस अर्जी पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए और एजेंसी को जांच किसी दूसरे अधिकारी को सौंप देनी चाहिए। जस्टिस भुयन ने कहा कि जब मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि सही वजहों से गिरफ्तारी के आधार शुरू में गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं बताए जा सके थे लेकिन बाद में बताए गए और साथ ही इस बात से भी संतुष्ट हो कि आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करने की जरूरत है, तभी वह जांच एजेंसी को दोबारा गिरफ्तारी की इजाजत देने का आदेश दे सकता है।
बेंच ने मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) मामले के फैसले में तय किए गए सिद्धांतों को विस्तार से समझाया और कहा कि वे दोबारा गिरफ्तारी के मामले में दुरुपयोग को रोकने के लिए और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय तय कर रहे हैं।कोर्ट ने साफ किया कि अनुच्छेद 22(1) किसी खास कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर तरह की गिरफ्तारी पर लागू होता है, यहां तक कि विशेष कानूनों के तहत होने वाली गिरफ्तारी पर भी। साथ ही आरोपी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि इस प्रावधान के उल्लंघन से उसे कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है।

भोपाल। रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक महिला ने बीच सड़क जमकर हाई-वोल्टेज ड्रामा किया। महिला का यह हंगामा देखकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना के दौरान महिला पुलिस की डायल-112 गाड़ी की छत पर चढ़ गई और काफी देर तक हंगामा करती रही। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि महिला ने इस दौरान वहां से गुजर रही एक बस के कांच भी फोड़ दिए। सड़क पर अचानक हुए इस घटनाक्रम से आने-जाने वाले राहगीर ठिठक गए और तमाशबीन बने लोगों ने अपने मोबाइल में इस पूरे वाकये का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।
महिला के हंगामे का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि महिला को समय रहते नियंत्रित क्यों नहीं किया गया और क्या मौके पर महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया था? फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर घटना की वास्तविक वजहों और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। पुलिस विभाग की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।

भोपाल। राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां दतिया में पदस्थ परिवहन विभाग की महिला इंस्पेक्टर मीनाक्षी गोखले की देर रात हथौड़े से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे शख्स ने भी घर से कुछ ही दूरी पर पेड़ से लटककर फांसी लगा ली।
जानकारी के अनुसार, मृतिका मीनाक्षी गोखले का तलाक हो चुका था और उनकी एक तीन साल की मासूम बच्ची भी है। बताया जा रहा है कि उनकी पवन नाम के व्यक्ति से दोस्ती थी। देर रात किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी पवन ने हथौड़े से हमला कर महिला इंस्पेक्टर की जान ले ली।
महिला इंस्पेक्टर की हत्या करने के बाद आरोपी पवन मौके से फरार हो गया और उसने घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर खजूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और हत्या की मुख्य वजहों का पता लगाने में जुटी है।

गुना। गुना पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है जिसमें पुलिस ने लंबे अर्से से फरार चल रहे 15 हजार रुपये के इनामी एवं 02 स्थायी वारंटों में वांछित कुख्यात पारदी बदमाश रामअवतार उर्फ श्यामबाबू पुत्र भैरुजी पारदी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बीलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना को गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लाया गया है, जो लंबे समय से पुलिस से बचकर फरार चल रहा था ।
फरार आरोपियों की तलाश के क्रम में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर सुनियोजित रणनीति बनाकर विभिन्न प्रकरणों में लंबे समय से फरार चल रहे इनामी आरोपी रामअवतार पारदी को गिरफ्तार किया गया है ।
गिरफ्तारशुदा आरोपी रामअवतार पारदी के विरुद्ध गुना जिले के थाना धरनावदा, म्याना के अतिरिक्त राजस्थान के जिला जोधपुर, बूंदी, अजमेर, चुरु, बारां, कोटा एवं हरियाणा राज्य के जिला हिसार के विभिन्न थानों में चोरी, मारपीट, हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा आदि गंभीर धाराओं के कुल 18 प्रकरण दर्ज हैं । साथ ही आरोपी के विरुद्ध राजगढ जिले के थाना जीआरपी के अप.क्र. 80/02 धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं गुना जिले के म्याना थाने के अप.क्र. 187/21 धारा 457, 380 भादवि में माननीय न्यायालय से जारी 02 स्थायी वारंटों में भी पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी, जिनमें राजगढ जिले के प्रकरण में जारी स्थाई वारंट में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक राजगढ की ओर से 5,000/-रुपये का ईनाम भी उदघोषित किया गया था । इसके साथ ही आरोपी रामअवतार पारदी के विरुद्ध धरनावदा थाने में दर्ज अप.क्र. 146/20 धारा 307, 147, 148, 149, 394, 341, 323 भादवि में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु गुना पुलिस अधीक्षक की ओर से 10,000/-रुपये का इनाम उदघोषित था । आरोपी लंबे समय से फरार रहकर गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था ।
गुना पुलिस की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में प्रभारी सीएसपी गुना आनंद राय के नेतृत्व में कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव, साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह चौहान, सउनि बलवीर सिंह, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र रघुवंशी, प्रधान आरक्षक गौरव शर्मा, आरक्षक नीलेश रघुवंशी, आरक्षक संजय जाट, आरक्षक सूर्यभान जाट, आरक्षक रघुकुल तिलक मिश्रा (थाना धरनावदा), आरक्षक सोनू जाटव (थाना धरनावदा) एवं साइबर सेल से आरक्षक अभय रघुवंशी की सराहनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।
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‘सिंधिया के कारण दो फाड़ होगी भाजपा…’ पूर्व विधायक के आरोप बने सोशल मीडिया पर ट्रेंड
गुना। गुना-शिवपुरी लोकसभा सीट से सांसद और केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पूर्व विधायक ममता ने सीधा हमला बोला है। ममता मीणा ने खुले तौर पर सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो जारी कर कहा है, 'जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह हम भी अंग्रेजों के गुलाम मित्रों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे'। बता दें कि हाल ही में पूर्व विधायक ममता मीणा के पति पूर्व IPS रघुवीर सिंह मीना पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद से ममता मीणा ने सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
ममता मीणा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसमें ममता मीणा ने सिंधिया पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है, 'आपने जिस दिन से मेरे पति पर FIR कराई है, उसके लिए कोर्ट है, हम कोर्ट के माध्यम से इसे झेल लेंगे। आप अधिकारियों पर रौब झाड़ सकते हैं लेकिन ममता मीणा पर रौब नहीं झाड़ पाएंगे। इनका इतिहास देखिए अंग्रेजों के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या किया, ये कांग्रेस में सांसद बने मंत्री बने, लेकिन जब केपी यादव ने इन्हें हराया तो हार से तिलमिला गए। सत्ता के स्वार्थ में कांग्रेस की सरकार गिरा दी, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। इनके कारण आने वाले समय में भाजपा में दो फाड़ होने में देर नहीं लगेगी।'
ममता मीणा ने खुली चुनौती देते हुए कहा है 'मैं अंग्रेजों के गुलाम मित्रों से डरने वाली नहीं हूं। आने वाले 2029 के लोकसभा चुनावों में सिंधिया को समझ आ जाएगा कि जनता का जवाब क्या है। आपने मतदाता तो धमकाने का जो काम किया है वो पूरा क्षेत्र ही नहीं पूरा देश देख रहा है। आप कह रहे हो निवेदन करोगे तो काम होगा, अगर ऐसा है तो चुनाव के वक्त आपका पूरा परिवार क्यों क्षेत्र में वोट में मांगने के लिए घर-घर जाते हैं।'
ममता मीणा के पति पूर्व IPS रघुवीर सिंह मीणा पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए आरक्षित वर्ग का लाभ लेने का आरोप है। उनके खिलाफ पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा ने धोखाधड़ी, साजिश, गलत दस्तावेज तैयार करने और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। आरोप है कि रघुवीर सिंह मीणा ने एसटी वर्ग के प्रमाण पत्र के आधार पर MPPSC के जरिए DSP पद पर चयन हासिल किया और बाद में सेवा संबंधी लाभ लिए।

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06 जुआरी पकड़े, ...भूमि स्वामियों को सूचना जारी ,थाने में दर्ज की जा सकती हैं रिपोर्ट
गुना। गुना कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा और उनकी टीम द्वारा नयापुरा क्षेत्र में जुआ खेल रहे 06 जुआरियों को और गिरफ्तार किया गया है । इससे पूर्व दिनांक 19 सितंबर 2026 को भी तलैया मोहल्ला क्षेत्र से भी 07 जुआरियों को पकड़ा जाकर उनके कब्जे से 25,100/-रुपये बरामद किए गए थे । गुना पुलिस द्वारा लगातार की जा रही इन कार्यवाहियों से जुआरियों में हड़कंप की स्थिति है ।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 20 सितंबर 2026 को गुना कोतवाली पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नयापुरा क्षेत्र में कुछ लोग ताश के पत्तों से रुपये-पैसों के दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं । सूचना को गंभीरता से लेते हुए गुना कोतवाली थाने से पुलिस की एक टीम द्वारा तत्काल नयापुरा क्षेत्र में मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की गई । पुलिस टीम ने जुआरियों को भागने का कोई अवसर दिए बिना मौके पर जुआ खेल रहे सभी 06 जुआरियों को पकड़ लिया गया । पूछताछ में उनके द्वारा अपने नाम 1-राजेन्द्र धाकड उम्र 53 साल निवासी नयापुरा गुना, 2-सादाब निवासी नयापुरा गुना, 3-गोपाल निवासी नयापुरा गुना, 4-संतोष निवासी भार्गव कालोनी गुना, 5-बाबूलाल निवासी घोसीपुरा कैट गुना एवं 6-इकरार निवासी जीनघर गुना के बताए । इस दौरान पुलिस द्वारा मौके की कार्यवाही एवं तलाशी के दौरान जुए की कुल 45,000/- रूपए नगद एवं ताश की एक गड्डी विधिवत जप्त कर जुआ खेल रहे सभी 06 आरोपियों के विरुद्ध गुना कोतवाली में अप.क्र. 567/26 धारा 13 जुआ एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई ।
गुना कोतवाली पुलिस की इस उल्लेखनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा, प्रधान आरक्षक रमेश गुर्जर, आरक्षक जितेंद्र वर्मा, आरक्षक रतन सिंह, आरक्षक नवदीप अग्रवाल एवं आरक्षक शिवकुमार रघुवंशी की विशेष भूमिका रही है ।
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धारा 170-बी के प्रकरणों में संबंधित भूमि स्वामियों को सूचना जारी ,थाने में दर्ज की जा सकती हैं रिपोर्ट
गुना उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा WP No. 5766/2025 (छोटेलाल आदि. विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 15 सितम्बर 2026 के अनुक्रम में निर्देशित किया गया है कि गुना जिले अंतर्गत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170-बी के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के उपरांत जिन भूमि स्वामियों के पक्ष में भूमि का कब्जा प्रतिवर्तन कराया गया है अथवा जिनके संबंध में कार्यवाही संस्थित की गई है, ऐसे समस्त प्रकरणों में संबंधित भूमि स्वामियों को सूचना प्रदान की जाए।
सूचना में कहा गया है कि ‘’यदि कब्जा प्रतिवर्तन से संबंधित उक्त प्रकरणों में संबंधित बटाईदार द्वारा उनके साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है और उक्त घटना के संबंध में यदि वे शिकायत करना चाहें, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 03 दिवस के भीतर संबंधित थाने में जाकर शिकायत/रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।

देश

दोबारा गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा गिरफ्तारी के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी। जबकि पुलिस को वाजिब कारण बताना होगा। जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल चंदुरकर की बेंच ने यह तय किया कि आर्टिकल 22(1) के उल्लंघन के कारण रिहा किए गए व्यक्ति को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को संबंधित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक अर्जी देनी होगी। साथ ही मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी...
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