गुना /ग्वालियर। गुना विधानसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) देवेश उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा, किरण जैन और हरवीर सिंह उर्फ मिंटू को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।
अभियोजन के अनुसार राजेंद्र सिंह सलूजा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत आरोप लगाए गए थे। आरोप था कि वर्ष 2008 में उन्होंने अपनी वास्तविक जाति छिपाकर स्वयं को सांसी अनुसूचित जाति का बताते हुए जाति प्रमाण पत्र हासिल किया और इसका इस्तेमाल गुना विधानसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के उद्देश्य से किया। मामले में किरण जैन और हरवीर सिंह उर्फ मिंटू पर भी कथित रूप से षड्यंत्र में शामिल होने तथा प्रमाणिकरण और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के आरोप लगाए गए थे।
प्रकरण में राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जांच समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई थी। समिति ने राजेंद्र सिंह सलूजा के सांसी जाति से संबंधित होने और वर्ष 1950 से मध्यप्रदेश का निवासी होने के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों को पर्याप्त नहीं माना था। समिति ने 8 अगस्त 2008 को जारी सांसी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर उसे राजसात करने का निर्णय लिया था। हालांकि, अदालत ने मामले में पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद अभियोजन के आरोपों को प्रमाणित नहीं माना। अदालत ने निष्कर्ष में राजेंद्र सिंह सलूजा को धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के आरोपों से तथा किरण जैन और हरवीर सिंह को उनके खिलाफ लगाए गए संबंधित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपियों की ओर से प्रस्तुत बंधपत्रों को छोड़कर शेष जमानत मुचलके मुक्त किए जाएं। तीनों आरोपी मामले की सुनवाई के दौरान पहले से जमानत पर थे।
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ट्रैक्टर लेकर घूम रहे थे दो युवक, अशोकनगर पुलिस ने पकड़ा तो खुला गुना का राज
गुना। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने में मध्य प्रदेश की अशोकनगर पुलिस ने एक बार फिर अपनी मुस्तैदी का लोहा मनवाया है। गुना जिले के केंट थाना इलाके से चोरी किया गया ट्रैक्टर पुलिस की सतर्कता के चलते महज तीन दिनों के बीतर बरामद कर लिया गया है। शाढ़ौरा थाना पुलिस ने घेराबंदी कर दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो चोरी के इस ट्रैक्टर को ठिकाने लगाने की फिराक में घूम रहे थे। आरोपियों के पास से ये चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया है।
बताया जा रहा है कि, 2 अक्टूबर 2026 को गुना शहर के जीके गार्डन के पास रहने वाले शशिभूषण पुत्र ओमप्रकाश रघुवंशी के घर के बाहर से उनका ट्रैक्टर अचानक गायब हो गया था। काफी तलाश के बाद भी जब सुराग नहीं मिला तो उन्होंने गुना केंट थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
गुना पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी, इसी बीच इस चोरी का इनपुट अशोकनगर जिले के शाढ़ौरा थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील सिकरवार को मिला। एसपी राजीवकुमार मिश्रा ने तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए। सूचना मिली कि गुना से चुराया गया ट्रैक्टर नईसराय फाटक के पास देखा गया है और संदिग्ध उसे लेकर घूम रहे हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ट्रैक्टर सहित दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोनू कोरी निवासी छेलाबाग कैलामाता मंदिर के पास अशोकनगर) और साहिल कोरी निवासी फरदाई के रूप में हुई। जब पुलिस ने पूछताछ की, तो दोनों ने ट्रैक्टर चोरी की वारदात को कबूल कर लिया। शाढ़ौरा पुलिस ने दोनों आरोपियों को चोरी के इस ट्रैक्टर के साथ गुना केंट पुलिस को सौंप दिया है।
अंतर-जिला वाहन चोरी के इस अहम खुलासे में थाना प्रभारी शाढ़ौरा निरीक्षक सुनील सिकरवार, एएसआइ मनीराम जाटव और प्रधान आरक्षक महावीर ओझा की मुख्य भूमिका रही।
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पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने 8 और 9 अक्टूबर को विशेष कैंप, 2.50 लाख के गांजा सहित दो तस्कर गिरफ्तार
गुना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश संजीव कुमार झा ने मंगलवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन भोपाल से वर्चुअल बैठक की। इस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेश में 7, 8 और 9 अक्टूबर को पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रदेश के प्रत्येक मतदान केंद्र में विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान किसी भी मतदाता से फार्म 6 के अलावा घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। सभी जिला उप निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने व्यापक स्तर पर प्रचार प्रचार करने के निर्देश दिए।
श्री झा ने कहा कि जिन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की है गई, उनके भी फॉर्म लिए जाएंगे। इसके साथ ही 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए एडवांस में फॉर्म जमा कराए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन की सुविधा भी प्रदान की गई है। कोई भी मतदाता voters.eci.gov.in पर अथवा ECINET mobile app पर जाकर अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। श्री झा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा की वे इस ऑनलाइन प्रक्रिया को व्यापक रूप से प्रचारित करें और युवा मतदाताओं को खास तौर पर ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अब तक के कार्यों की समीक्षा भी की। इंदौर तथा विदिशा में अच्छी प्रगति के लिए सराहना की। जो जिले इस कार्य में पिछड़े हैं उन्हें प्रगति के निर्देश दिए। गुना जिला कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में वर्चुअल बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी गुना देवांशु शिवहरे, इलेक्शन सुपरवाइजर विजय माथुर, जनसंपर्क विभाग से सुश्री कनिका गुप्ता उपस्थित रहे।
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2.50 लाख के गांजा सहित दो अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार
गुना मृगवास थाना पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए करीब 2.50 लाख मूल्य के गांजा सहित नशे के दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है ।
गत दिनांक 06 अक्टूबर 2026 को मृगवास थाना अंतर्गत सानई चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मृगवास-चांचौड़ा रोड स्थित ग्राम पीपलहेडा तिराहे पर दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर उसे बेचने की फिराक में खडे हुए हैं । थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी एवं विक्रय की सूचना को पुलिस द्वारा गंभीरता से लेकर मुखबिर द्वारा बताए हुलिया अनुसार दो व्यक्ति खडे हुए दिखाई दिए । जिन्होंने पुलिस फोर्स को देखते ही वहां से भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस फोर्स द्वारा तत्परता दिखाते हुए मौके की घेराबंदी कर उन्हें धर दबोच लिया गया । पूछताछ पर उनके द्वारा अपने नाम गरीब सूना पुत्र गोजा सूना उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम खलिया थाना पटनावड़ जिला बलांगीर (उड़ीसा), एवं गुणसागर पुत्र हिरण्या टांड़ी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम वनमाल थाना पटनावड़ जिला बलांगीर (उड़ीसा) के बताए । मुखबिर सूचना के आधार पर उनकी विधिवत तलाशी लेने पर उनके पास रहे प्लास्टिक के कट्टे से 5.084 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 2.50 लाख रुपये का बरामद हुआ, जिसे पुलिस द्वारा विधिवत जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध मृगवास थाने में अपराध क्रमांक 121/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । पुलिस द्वारा आरोपियों के गांजा तस्करी के अन्य संभावित नेटवर्क, स्त्रोत एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है ।
गिरफ्तारशुदा दोनों आरोपीयों को पूर्व में भी गांजा तस्करी के मामले में मृगवास थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें, दिनांक 26 मई 2026 को उनके अन्य साथियों के साथ अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया था । इस संबंध में आरोपियों के विरुद्ध मृगवास थाने में अप.क्र. 56/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था ।