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नई दिल्ली/नागपुर। देश में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि, भारत में अब 100 प्रतिशत इथेनॉल (E100) को वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है।
गडकरी ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि, इस फैसले से संबंधित नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और उन्होंने संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि, इससे देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और कच्चे तेल के आयात पर होने वाला भारी खर्च भी घटेगा।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार ऑटोमोबाइल उद्योग इस बदलाव के लिए तैयार है। टोयोटा, सुजुकी, एमजी और हुंडई समेत कई वाहन निर्माता कंपनियां अगले डेढ़ महीने के भीतर ऐसे मॉडल बाजार में उतार सकती हैं जो पूरी तरह इथेनॉल फ्यूल पर चलेंगे। सरकार का दावा है कि, फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक के विस्तार के साथ देश में वैकल्पिक ईंधन आधारित परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी।
गडकरी ने कहा कि कुछ साल पहले जब इथेनॉल आधारित परिवहन की बात की जाती थी तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज यह सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि, 100 प्रतिशत इथेनॉल के कानूनी उपयोग को मंजूरी मिलने के बाद अब देश में इस फ्यूल के व्यापक इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया है।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। इससे हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। सरकार का मानना है कि इथेनॉल आधारित ईंधन अपनाने से-
पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता घटेगी।
विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा।
प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम होगा।
देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।
सरकार के अनुसार, इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से अब तक देश को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो चुकी है।
क्या होता है इथेनॉल?
इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल आधारित जैव ईंधन (Biofuel) है, जिसे शुगर और स्टार्च युक्त पदार्थों के फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। इसे पेट्रोल के विकल्प या मिश्रण के रूप में उपयोग किया जाता है।
पिछले हफ्ते लॉन्च हुआ था E85 फ्यूल
सरकार ने हाल ही में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E85 फ्यूल भी पेश किया था। दिल्ली में इसकी कीमत 82.12 रुपए प्रति लीटर रखी गई है, जो सामान्य E20 पेट्रोल की तुलना में लगभग 20 रुपए सस्ता है। E85 में 85 प्रतिशत इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है।
फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ऐसे इंजन से लैस होते हैं जो अलग-अलग अनुपात में इथेनॉल और पेट्रोल के मिश्रण पर चल सकते हैं। सामान्य पेट्रोल वाहन E85 या E100 फ्यूल का उपयोग नहीं कर सकते।
2027 तक 5,000 इथेनॉल पंप का लक्ष्य
सरकार देशभर में इथेनॉल ईंधन उपलब्ध कराने के लिए विशेष फ्यूल स्टेशनों का नेटवर्क भी तैयार कर रही है। फिलहाल बड़े शहरों में इथेनॉल पंप शुरू किए जा रहे हैं और वर्ष 2027 तक ऐसे करीब 5,000 पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

आगर मालवा (झालावाड़)। आगर मालवा की चर्चित एनडीपीएस कार्रवाई अब कानूनी पेंच में उलझ गई है। चौमहला न्यायालय ने इस मामले में मध्यप्रदेश पुलिस टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, वहीं स्थानीय पुलिस ने न्यायालय को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि आदेश में जिन धाराओं का उल्लेख है, वे असंज्ञेय प्रकृति की हैं और ऐसे मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती।
जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश की आगर पुलिस ने डग क्षेत्र के घाटाखेड़ी में 28 जनवरी को कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की फैक्ट्री से 5 करोड़ की एमडीएमए पकड़ी थी। इस कार्रवाई को लेकर परिवादी पक्ष ने न्यायालय में परिवाद पेश किया था। मामले की जांच रिपोर्ट और दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद चौमहला न्यायालय ने कार्रवाई करने वाली आगर पुलिस टीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए।
न्यायालय के आदेश सामने आते ही मध्यप्रदेश पुलिस महकमे में हलचल मच गई। हालांकि बाद में पुलिस ने आदेश का परीक्षण कर न्यायालय को अवगत कराया कि आदेश में जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है, वे असंज्ञेय श्रेणी में आती हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। इसके लिए कानूनन अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है।
झालावाड़ एसपी ने इस मामले की जांच एएसपी भागचंद मीणा को सौंपी थी। जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिन्होंने पूरी कार्रवाई की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा दिए। जांच रिपोर्ट के अनुसार जिस कार्रवाई को लेकर पुलिस ने विस्तृत तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती का दावा किया था, उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिला। एमपी पुलिस ने प्रेसवार्ता में बताए गए कई सामान जब्ती दस्तावेजों में दर्ज नहीं पाए गए। साथ ही कार्रवाई के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने का दावा भी जांच में पुष्ट नहीं हो सका।
11 जून को परिवादी हमीद खान की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने न्यायालय में विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए। अधिवक्ताओं ने कहा कि एनडीपीएस जैसी संवेदनशील कार्रवाई में स्थानीय राजस्थान पुलिस को सूचना नहीं देना, स्वतंत्र गवाहों को राजस्थान के बजाय आगर से साथ ले जाना, तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की वीडियोग्राफी नहीं करना तथा प्रक्रिया संबंधित कई नियमों का पालन नहीं किया जाना कार्रवाई को संदिग्ध बनाता है
झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस ने घाटाखेड़ी में एनडीपीएस की कार्रवाई की थी। इस मामले में चौमहला कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन वे असंज्ञेय प्रकृति की हैं। ऐसे मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती।

मंदसौर। मंदसौर जिले में पंजाब नेशनल बैंक के करेंसी चेस्ट से करोड़ों रुपये के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बैंक के करेंसी चेस्ट का भौतिक सत्यापन किए जाने पर नकदी में भारी कमी पाई गई। जांच के दौरान करीब 4 करोड़ 5 लाख रुपये की जगह 3.5 करोड़ रुपए मिलने की बात सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन में हड़कंप मच गया।
प्रारंभिक जांच में करीब 1 करोड़ रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। पूर्व शाखा प्रबंधक अनुज शर्मा और उप प्रबंधक उत्कर्ष घावरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि करेंसी चेस्ट में रखी नकदी और अभिलेखों के मिलान के दौरान अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद विस्तृत जांच शुरू की गई। बैंक अधिकारियों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद संबंधित अफसरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया।
पुलिस अब बैंक के रिकॉर्ड, लेनदेन और नकदी प्रबंधन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। मामला करोड़ों रुपये से जुड़ा होने के कारण बैंकिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस और बैंक की जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि गबन की वास्तविक राशि कितनी है और इसमें अन्य लोगों की भूमिका रही है या नहीं।
इस मामले में एडिशनल एसपी तेर सिंह बघेल ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा मंदसौर में एक बड़ा गबन का मामला सामने आया है। फरियादी ने कोतवानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले में 1 करोड़ की राशि का हेरफेर है। इसमें दो अनूज शर्मा और उत्कर्ष घावरी दो आरोपी है। बैंक के मुख्य प्रबंधक और डिप्टी प्रबंधक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इसका घटनाक्रम दिसंबर 2025 से अभी तक के समय अवधि में हेराफेरी हुई है। मामले में अन्य आरोपी भी शामिल हो सकते हैं। जांच के बाद खुलासा हो सकेगा।

गुना ।  शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ईदगाह बाड़ी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब दो पक्षों के बीच चल रहे मछली पकड़ने के पुराने विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। विवाद के दौरान एक पक्ष ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दो गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक गोली युवक के सिर को छूते हुए निकल गई, जबकि दूसरी उसके कंधे में जा धंसी।
गोली लगते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
पुलिस के अनुसार घायल लक्ष्मण सिंह केवट पिता रतनलाल केवट ने 06 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि महादेव केवट, नरेश केवट, घनश्याम केवट, दीपू, गज्जू और धर्मेंद्र केवट ने एकराय होकर उस पर हमला किया। आरोपियों के पास धारदार हथियार भी थे और आरोप है कि विवाद के दौरान फायरिंग भी की गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
घायल लक्ष्मण केवट का कहना है कि आरोपी पिछले डेढ़ महीने से उसे लगातार परेशान कर रहे थे। कई बार जान से मारने और गोली मारने की धमकी भी दी गई थी। उसने पुलिस को पहले भी आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अनुसार विवाद की जड़ मकरावदा डेम और शासकीय तालाब में मछली पकड़ने का मामला है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से तनाव बना हुआ था।
वहीं दूसरे पक्ष के नरेश केवट निवासी पुरापोसर भी घायल हुए हैं। उनके सिर में गंभीर चोट आई है। नरेश का आरोप है कि वह अपने भाई के साथ घर लौट रहे थे, तभी लक्ष्मण पक्ष के लोगों ने उन्हें रोक लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। उन्होंने दावा किया कि फायरिंग उनके पक्ष से नहीं बल्कि विरोधी पक्ष के एक व्यक्ति ने की थी।
सिटी कोतवाली थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं और सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल एक पक्ष की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। दूसरे पक्ष की ओर से भी आवेदन मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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