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नई दिल्ली. देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही यह कानून लागू हो गया है. नए प्रावधानों के तहत अब पेपर लीक के मामलों में त्वरित सुनवाई होगी और दोषियों को 10 वर्ष तक के कठोर कारावास तथा 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा.
केंद्र सरकार का कहना है कि संशोधित कानून का उद्देश्य केवल पेपर लीक करने वालों को सजा देना नहीं, बल्कि पूरे संगठित नेटवर्क को ध्वस्त करना है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह कानून परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा तथा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करेगा.
लोकसभा से तीखी बहस के बाद पारित हुए इस विधेयक में जांच और न्यायिक प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाया गया है. सरकार का दावा है कि इससे वर्षों तक लंबित रहने वाले मामलों पर रोक लगेगी और दोषियों को शीघ्र सजा मिल सकेगी.
नए कानून की प्रमुख बातें
हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, जहां पेपर लीक मामलों की रोजाना सुनवाई होगी.
90 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाने का प्रावधान.
दोषियों को अब 5 से 10 वर्ष तक की सजा, जबकि पहले 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान था.
जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है.
मामलों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जाएगी.
जांच दो महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा, जबकि पहले कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी.
सरकार का मानना है कि संशोधित कानून लागू होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित परीक्षा माफिया पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा लाखों अभ्यर्थियों का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर और मजबूत होगा.

उज्जैन। गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन में दिए गए अपने बयान को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच साध्वी हर्षानंद गिरि (हर्षा रिछारिया) ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है । उन्होंने कहा कि संन्यास लेने के बाद माता-पिता के साथ रहने पर कुछ संत सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब तक उनका अपना आश्रम नहीं बन जाता, तब तक उनके पास रहने के लिए दो ही स्थान हैं – गुरु का आश्रम और माता-पिता का घर।
वीडियो में साध्वी हर्षानंद ने कहा कि वह माता-पिता के घर इसलिए रहती हैं क्योंकि वहां खुद को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं । उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है । ऐसे में यदि कोई संत सार्वजनिक रूप से यह जिम्मेदारी ले कि उनके रहते उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो वह अपना सामान लेकर उसी आश्रम में रहने चली जाएंगी ।
उन्होंने कहा कि जिस दिन उनका अपना आश्रम बन जाएगा, उस दिन वह पूरी तरह आश्रम में रहकर संन्यासी जीवन का पालन करेंगी । फिलहाल स्थायी आश्रम नहीं होने के कारण माता-पिता के साथ रहना ही उनके लिए सबसे उचित और सुरक्षित विकल्प है।
वीडियो में उन्होंने कुछ संतों पर नाराजगी भी जताई । उन्होंने कहा कि उनकी हर बात पर आपत्ति जताई जाती है, जबकि संतों का स्वभाव प्रेम, धैर्य और सहनशीलता का होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि यदि उनके रहने, पहनने, खाने या मिलने-जुलने से कुछ लोगों को हर बार परेशानी होती है, तो यह संतों के आचरण के अनुरूप नहीं है ।
गौरतलब है कि गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन में मीडिया से बातचीत के दौरान साध्वी हर्षानंद ने महिलाओं की सुरक्षा और आश्रमों में रहने को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद उनके बयान पर चर्चा शुरू हो गई थी। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने बयान का विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है।

कटनी । मध्य प्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत में लोगों को मौत के बाद भी सुकून नहीं नसीब हो रहा है। अंतिम संस्कार के लिए चिता लेकर जा रहे ग्रामीणों को दलदल भरी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। ग्राम पंचायत बरहटा के आश्रित ग्राम पड़रिया में शुक्रवार रात दो बुजुर्गों की मौत हो गई। 80 वर्षीय मलकिया बाई बर्मन और 82 वर्षीय अर्जुन कोल की मौत के बाद सुबह अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदार और ग्रामीण शामिल हुए।
मुक्तिधाम पहुंचने के लिए पक्की सड़क न होने के कारण दलदल भरी सड़क से कंधे में अर्थी लिए सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई सालों से शासन प्रशासन से गांव में पक्की सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। पक्की सड़क तो छोड़िए, सड़कों के गड्ढों में भी सुधार नहीं हो पाया।
ग्रामीणों ने कलेक्टर आशीष तिवारी से जल्द से जल्द समस्या निराकरण करने की मांग की है। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव सैयद अहमद अली से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि कुंसरी गांव से पड़रिया गांव तक की सड़क कच्ची है। मुक्तिधाम पहुंचने के लिए भी कच्ची सड़क से ही ग्रामीणों को जाना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के द्वारा सड़क निर्माण का सर्वे किया गया है और आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य कराया जाएगा लेकिन निर्माण कार्य नहीं हो पाया।
इस संबंध में जनपद सीईओ यजुर्वेद कोरी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत सड़क निर्माण के संबंध में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। विभाग से जानकारी ली जाएगी कि अभी तक निर्माण क्यों चालू नहीं किया गया और बारिश के मौसम में व्यवस्था बनाने को लेकर भी पत्र व्यवहार किए जाएंगे।

गुना चांचौड़ा थाना पुलिस ने गौवंश की अवैध तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए एक कंटेनर से 31 गौवंशीय पशु बरामद किए, जिनमें दो मृत अवस्था में पाए गए, जबकि 29 गौवंशीय पशुओं को सुरक्षित मुक्त कर गौसेवा धाम गौशाला, चांचौड़ा भेजा गया । इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर परिवहन में प्रयुक्त कंटेनर को किया गया ।

               दिनांक 31 जुलाई 2026 को बीनागंज पुलिस चौकी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक कंटेनर में बड़ी संख्या में गौवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक भरकर पैंची बायपास की ओर से बीनागंज कस्बे की ओर लाया जा रहा है । सूचना को गंभीरता से लेते हुए बीनागंज चौकी से तत्काल पुलिस की एक टीम रवाना हुई घेराबंदी कर संदिग्ध कंटेनर को रोककर उसकी तलाशी ली । तलाशी के दौरान कंटेनर के भीतर अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में 31 गौवंशीय पशु ठूंस-ठूंसकर भरे हुए मिले । कंटेनर में सबार चार व्यक्तियों को हिरासत में लेकर नाम पता पूछने पर उनके द्वारा अपने नाम 1. इकबाल पुत्र यासीन अली (30 वर्ष), 2. सद्दाम हुसैन पुत्र बाबू खां (33 वर्ष), 3. साजिद पुत्र आमीन खां (25 वर्ष) एवं 4. रसीद मोहम्मद पुत्र कमरूद्दीन (40 वर्ष), निवासीगण डिग्गी इस्लामपुर, जिला टोंक (राजस्थान) के बताए ।

               पुलिस द्वारा कंटेनर से सभी गौवंशीय पशुओं को बाहर निकाला गया, जिनमें दो पशु मृत अवस्था में मिले, जबकि शेष 29 जीवित गौवंशीय पशुओं को सुरक्षित गौसेवा धाम गौशाला, चांचौड़ा भेजा गया । जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कंटेनर पर लगी नंबर प्लेट संदिग्ध थी । चेसिस नंबर के सत्यापन में वाहन का वास्तविक पंजीयन क्रमांक अलग पाया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसकी वास्तविक पहचान छिपाने का प्रयास किया गया था । उक्त मामले में चारों आरोपियों के विरुद्ध चांचौड़ा थाना में अपराध क्रमांक 221/26, मध्यप्रदेश पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 4, 6 एवं 9, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11(1)(घ) तथा धारा 340(2) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही की गई ।

               प्रकरण की विवेचना जारी है । पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गौवंश को कहां से लाया गया था, किस स्थान पर ले जाया जा रहा था तथा इस अवैध तस्करी के पीछे सक्रिय अन्य व्यक्तियों एवं संगठित नेटवर्क की क्या भूमिका है । जांच के आधार पर संबंधित अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

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गिट्टी के अवैध परिवहन/भंडारण/विक्रय में संलिप्त ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

गुना  गुना जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को खनिज विभाग की टीम ने तहसील गुना अंतर्गत बायपास क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान खनिज दल ने गुना बाइपास में गिट्टी का अवैध परिवहन करते

हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा जोकि अवैध भंडारण/विक्रय के उद्देश्य से परिवहन करता पाया गया। जिसको जब्त कर कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा कराया गया है। प्रकरण तैयार कर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उक्त कार्रवाई में प्रभारी खनिज निरीक्षक श्री विजय कुमार चक्रवर्ती सहित खनिज विभाग का अन्य अमला उपस्थित रहा।

 

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नई दिल्ली. देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही यह कानून लागू हो गया है. नए प्रावधानों के तहत अब पेपर लीक के मामलों में त्वरित सुनवाई होगी और दोषियों को 10 वर्ष तक के कठोर कारावास तथा 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा.केंद्र सरकार का कहना है कि संशोधित कानून का उद्देश्य केवल...
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कटनी । मध्य प्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत में लोगों को मौत के बाद भी सुकून नहीं नसीब हो रहा है। अंतिम संस्कार के लिए चिता लेकर जा रहे ग्रामीणों को दलदल भरी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। ग्राम पंचायत बरहटा के आश्रित ग्राम पड़रिया में शुक्रवार रात दो बुजुर्गों की मौत हो गई। 80 वर्षीय मलकिया बाई बर्मन और 82 वर्षीय अर्जुन कोल की मौत के बाद सुबह अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदार और ग्रामीण शामिल हुए। मुक्तिधाम पहुंचने के लिए पक्की सड़क न...
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