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गाजीपुर। वर्ष 2021 में गहमर थाना क्षेत्र के बारा गांव में चार वर्षीय मासूम की उसके ही मामा ने हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि इस अपराध ने सामाजिक संवेदनाओं को झकझोर दिया है, इसलिए कठोरतम सजा आवश्यक है।
गहमर थाना क्षेत्र के बारा गांव में वर्ष 2021 में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया था। चार वर्षीय दानियाल अपने मामा अमजद खान के साथ खेल रहा था। इसी दौरान आरोपी ने अचानक धारदार हथियार से बच्चे का गला रेत दिया। मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए। खास बात यह रही कि आरोपी के भाई-बहनों सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अदालत में सच्चाई के पक्ष में गवाही दी। गवाहों के बयानों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह सफल रहा है।
सजा सुनाए जाने से पहले अदालत ने आरोपी से उसके घिनौने कृत्य को लेकर सवाल किया। इस दौरान आरोपी ने अपने किए पर किसी प्रकार का पछतावा व्यक्त नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने आक्रामक रुख अपनाते हुए भविष्य में भी हिंसक व्यवहार की बात कही। अदालत ने आरोपी के इस रवैये को गंभीरता से लिया और माना कि उसके सुधार की संभावना बेहद कम दिखाई देती है।
अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने अपने फैसले में कहा कि एक मां के सामने उसके ही भाई द्वारा मासूम बेटे की हत्या किया जाना बहुत ज्यादा पीड़ादायक और अमानवीय घटना है। अदालत ने माना कि इस अपराध ने सामाजिक संवेदनाओं को गहरा आघात पहुंचाया है। इसी आधार पर मामले को दुर्लभतम श्रेणी में रखते हुए आरोपी को मृत्यु दंड और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधों के प्रति कठोर संदेश देना आवश्यक है।

सिवनी। मध्य प्रदेश के सिवनी से शर्मसार करने वाला गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक शासकीय स्कूल के शिक्षक पर कक्षा नौंवी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का संगीन आरोप लगा है। इस पूरी घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
यह घटना 29 मई की बताई जा रही है। बखारी गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं की एक छात्रा स्कूल में अपनी पूरक परीक्षा का प्रवेश पत्र (Admit Card) लेने के लिए आई थी। तभी स्कूल के शिक्षक कृष्ण कुमार नायक ने उसे अकेला पाकर पहले कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। आरोपी शिक्षक यही नहीं रूका उसने छात्रा को अंदर कमरे में बुलाया और प्रश्नपत्र बताने का लालच देते हुए उसके साथ अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ की।
घटना का CCTV फुटेड सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वीडियो में शिक्षक की करतूत साफ नजर आ रही है, जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने परिजनों के साथ जाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सिवनी पुलिस ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक कृष्ण कुमार नायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मंडला। बम्हनी थाना परिसर में आरक्षक सुनील सरयाम द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में मंडला पुलिस ने एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में आरक्षक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और ब्लैकमेल करने के आरोप में दो नर्सों और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
बीते सोमवार सुबह बम्हनी थाना परिसर स्थित पुलिस क्वार्टर में आरक्षक सुनील सरयाम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। जिसमें मृतक आरक्षक ने कुछ लोगों के नाम और उनके द्वारा की जा रही प्रताड़ना का जिक्र किया था।
सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी। टीम सुसाइड नोट में लिखे नामों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी ने बताया कि कोविड काल के दौरान आरक्षक सुनील सरयाम का संपर्क आरोपी नर्सों से हुआ था।
उन्होंने आगे बताया कि जांच में यह बात भी सामने आई है कि दोनों नर्स और उनके भाई कथित तौर पर आरक्षक को ब्लैकमेल करने लगे थे। उनके द्वारा लगातार तस्वीरों और वीडियो को वायरल करने की धमकी और पैसों की डिमांड की जाने लगी।
पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी ने बताया कि लगातार हो रही ब्लैकमेलिंग और मानसिक दबाव के चलते आरक्षक बेहद परेशान रहने लगा था। इसी अवसाद के कारण उसने तनाव में आकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया।
फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच अभी भी जारी है और पुलिस अन्य पहलुओँ की भी पड़ताल कर रही है।

गुना कोतवाली थाना पुलिस द्वारा थानांतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रकरण त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए मात्र 03 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है ।
12 जून 2026 को गुना कोतवाली में 16 वर्षीय एक नाबालिग बालिका द्वारा गुना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 11 जून 2026 को वह अपनी सहेली के साथ वाटर पार्क गई थी । वापसी के दौरान रास्ते में साजन कोरी निवासी बूढेबालाजी द्वारा वाटरपार्क में उसकी निजी गतिविधियों के फोटो/वीडियो परिवारजनों को बताकर बदनाम करने की धमकी दी गई । बाद में साजन कोरी द्वारा अपने साथी शिवा ठाकुर के सहयोग से उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक स्थान पर ले गए और जहां पर साजन कोरी द्वारा उसके साथ जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया गया । जिसकी रिपोर्ट पर से आरोपीगण साजन कोरी एवं शिवा ठाकुर के विरुद्ध गुना कोतवाली में अप.क्र. 301/26 धारा 137(2), 65(1), 127(2), 351(3) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई ।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल द्वारा आरोपियों की शीघ गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए । निर्देशों के परिपालन में रिपोर्ट के मात्र 03 घंटे के भीतर ही रात्रि में प्रकरण के मुख्य आरोपी के संबंध में मुखबिर से प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा त्वरित और प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी साजन पुत्र स्व. लालसिंह कोरी उम्र 20 साल निवासी बूढेबालाजी गुना को गिरफ्तार कर लिया गया एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया । प्रकरण में फरार शेष आरोपी की तलाश जारी है और उसे भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा ।
गुना कोतवाली थाना पुलिस की इस सफल और त्वरित कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा, उपनिरीक्षक सतीश वर्मा, प्रधान आरक्षक मनोज शर्मा, प्रधान आरक्षक उमेश शर्मा, आरक्षक जितेन्द्र वर्मा, आरक्षक शिवकुमार रघुवंशी एवं आरक्षक अभिषेक मडेरिया की विशेष भूमिका रही है ।
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खाद कालाबाजारी: पुलिस ने ट्रेक्टर-ट्राली से पकडा 82 कट्टे डीएपी खाद
गुना कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव एवं उनकी टीम द्वारा थानांतर्गत अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे डीएपी खाद के मामले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित बड़ी मात्रा में डीएपी खाद जप्त की है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनांक 12 जून 2026 को थाना कैंट पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मावन गांव के पास एक लाल रंग के महिंद्रा ट्रैक्टर ट्रॉली में डीएपी खाद भरकर पगारा की ओर जा रहा है । सूचना को गंभीरता से लेते हुए कैंट थाने से तत्काल पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध ट्रेक्टर ट्राली को रोककर जांच की गई । पूछताछ के दौरान ट्रेक्टर चालक ने अपना नाम सिरिया अहिरवार निवासी ग्राम सरखंडी, थाना कैंट गुना का बताया । ट्रॉली की तलाशी लेने पर उसमें डीएपी खाद के 82 कट्टे भरे हुए पाए गए । इसके बाद पुलिस द्वारा चालक सिरिया अहिरवार से खाद से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे जाने पर वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका एवं न ही कोई संतोषजनक जबाव दे पाया ।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा कृषि विभाग से जानकारी प्राप्त की गई । जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वर्तमान में डीएपी खाद का वितरण नहीं किया जा रहा है । साथ ही चालक के पास उपलब्ध भूमि एवं खाद की मात्रा के संबंध में भी स्थिति संदिग्ध पाई गई । आरोपी चालक द्वारा खाद के क्रय-विक्रय अथवा परिवहन से संबंधित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रथम दृष्टया उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया जिससे पुलिस द्वारा खाद परिवहन में प्रयुक्त महिंद्रा ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं 82 कट्टे डीएपी खाद को विधिवत जप्त कर आरोपी ट्रेक्टर चालक सिरिया अहिरवार के विरुद्ध कैंट थाने में अप.क्र. 439/26, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई है । पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत विवेचना की जा रही है तथा खाद के अन्य स्रोत एवं उसके संभावित अवैध उपयोग की जांच की जा रही है ।
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प्रेम स्टोन के डीजल टेंकर लूट के प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार, लूटा डीजल टैंकर बरामद
गुना बजरंगगढ़ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कृपाल सिंह परिहार और उनकी टीम द्वारा थानांतर्गत डीजल टेंकर लूट के प्रकरण का महज 10 घंटे के भीतर सफल खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लूटा गया डीजल टैंकर बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 11 जून 2026 को बजरंगगढ़ थाने में फरियादी राजकुमार जाट उम्र 40 वर्ष निवासी गोविंद गार्डन गुना के द्वारा दिनांक 11 जून 2026 की रात्रि में शनि मंदिर के पास स्थित मिट्टी की खदान के पास से आरोपी नरेन्द्र कुमार लोधी निवासी ग्राम पटपुरा जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा उसे डरा-धमकाकर जबरन डीजल से भरा टैंकर क्रमांक MP08 GA 1222 को छीनकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध बजरंगगढ़ थाने में अपराध क्रमांक 60/26 धारा 309(4) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई ।जांच में सामने आया कि आरोपी पूर्व में एलएंडटी कंपनी, बजरंगगढ़ में कार्य कर चुका था तथा क्षेत्र से भलीभांति परिचित था । पुलिस द्वारा आरोपी के भागने के संभावित मार्गों की पहचान की । जांच में पता चला कि आरोपी लूटे गए टैंकर को लेकर गुना, अशोकनगर, चंदेरी, राजघाट होते हुए अपने पैतृक गांव पटपुरा जिला ललितपुर (उ.प्र.) पहुंच गया है ।
इस जानकारी के मिलते ही बजरंगगढ़ थाने से पुलिस की एक टीम तत्काल आरोपी के गांव के लिए रवाना की गई । पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए आरोपी नरेन्द्र पुत्र मेहरवान लोधी निवासी पटपुरा जिला ललितपुर (उ.प्र.) को गिरफ्तार कर लिया गया एवं उसके कब्जे से लूटा हुआ डीजल टैंकर क्रमांक MP08 GA 1222 मय डीजल कुल अनुमानित मूल्य लगभग 4 लाख रुपये को बरामद कर विधिवत जप्त किया गया । उल्लेखनीय है कि बरामद किया गया डीजल टैंकर प्रेम स्टोन बजरंगगढ़ के संचालक हरिसिंह जाट का था, जिसका उपयोग मिट्टी खदान क्षेत्र में कार्यरत डंपरों को डीजल आपूर्ति करने के लिए किया जा रहा था ।
बजरंगगढ़ थाना पुलिस की इस उल्लेखनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कृपाल सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक राजेश शुक्ला, प्रधान आरक्षक दिलीप कलावत, आरक्षक महेश बंजारा, आरक्षक नवल किशोर, आरक्षक अभयराज रघुवंशी एवं साइबर सेल से आरक्षक कुलदीप यादव की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही है ।

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