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कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है। LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है। SBI के सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। RBI ने बल्क FD की ब्याज दरों को सार्वजनिक करने के नियम बदले हैं और NPS के PoP चार्ज में भी बदलाव हुआ है। इसके अलावा NRI से प्रॉपर्टी खरीदने, NCR में PUC और पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम भी ध्यान देने वाले हैं।
1 अक्टूबर से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में इसकी कीमत 62.50 रुपये बढ़कर 2,810 रुपये हो गई है, जबकि पटना में यह 3,100 रुपये से ज्यादा हो गई है। हालांकि, 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है।
SBI के सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM और ADWM पर मुफ्त मासिक ट्रांजैक्शन की सीमा अब 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। यह नियम 1 अक्टूबर से सभी सेंटरों पर लागू हो गया है और इसमें वित्तीय व गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन शामिल हैं। BSBD खातों में महीने में 4 कैश निकासी मुफ्त रहेंगी, इसके बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये + GST का शुल्क लगेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर इस सीमा का असर नहीं है।
RBI ने कमर्शियल बैंकों की बल्क डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों को सार्वजनिक करने के तरीके में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से बैंकों को बल्क डिपॉजिट की लागू ब्याज दरों की जानकारी पहले से सार्वजनिक करनी होगी और हर कारोबारी दिन सुबह 10 बजे तक संबंधित दर बतानी होगी। समान शर्तों वाले बल्क डिपॉजिट पर सामान्य तौर पर एक जैसी ब्याज दर रखनी होगी, हालांकि कुछ निर्धारित परिस्थितियों में अंतर की अनुमति है।
PFRDA ने NPS और NPS Lite के तहत Point of Presence यानी PoP से लिए जाने वाले शुल्कों में बदलाव किया है। नए ढांचे में PoP के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले ग्राहक के लिए हर PRAN पर 200 रुपये का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग चार्ज लागू हुआ है। वहीं NRI से अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्ति और HUF के लिए TDS प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिसमें अलग से TAN की जरूरत नहीं होगी और PAN के जरिए TDS की कटौती, जमा और रिपोर्टिंग की जा सकेगी।
सरकार ने 1 अक्टूबर से डीजल और ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी SAED में कटौती की है। डीजल पर यह शुल्क 20 रुपये से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 15 रुपये से घटाकर 10.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है, जबकि पेट्रोल पर इसे स्थिर रखा गया है। वहीं दिल्ली-NCR में बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल और CNG देने पर रोक से जुड़ी व्यवस्था लागू हुई है।
15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर नया MDR ढांचा लागू होगा, जिसमें 2,000 रुपये से अधिक के कुछ मर्चेंट भुगतान शामिल हैं। ग्राहक से अलग से MDR नहीं लिया जाएगा और Person-to-Person UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेगा। वहीं 1 अक्टूबर से पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अवधि शुरू हो गई है, जिसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। अक्टूबर में बैंक हॉलिडे की वजह से कई दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और ATM सेवाएं जारी रहेंगी।

नर्मदापुरम। जिले की दो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों में करीब ₹1.04 करोड़ के राशन की भारी हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांच में ई-पॉस मशीन के रिकॉर्ड में दर्ज हजारों किलो गेहूं और चावल का मौके पर 10 प्रतिशत स्टॉक भी नहीं मिला।
दरअसल भौतिक सत्यापन में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, ​दुकान 2601055 ई-पॉस पर 14,070 किलो गेहूं और 3,406 किलो चावल दर्ज था, पर मौके पर केवल 300 किलो गेहूं और 100 किलो चावल मिला। (₹33.17 लाख की गड़बड़ी) ​दुकान 2601065 रिकॉर्ड में 20,757 किलो गेहूं और 4,919 किलो चावल होना था, लेकिन मिला सिर्फ 400 किलो गेहूं व 200 किलो चावल। (₹70.82 लाख की गड़बड़ी) कागजों में मई 2025 में ही जून से अगस्त तक का राशन बांटना दिखा दिया गया, जबकि 250 से 300 परिवारों को तीन महीने से दाना-दाना नसीब नहीं हुआ।
मामले में लगभग एक साल बाद प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी सरोज सिंह परिहार ने 28 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर दुकान प्रबंधक प्रकाश तिवारी और विक्रेता हर्ष तिवारी (पिता-पुत्र) के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अमित साहू ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों से ₹1,03,99,851 की वसूली भू-राजस्व की तर्ज पर होगी। दोनों दुकानों को निलंबित कर हितग्राहियों को नजदीकी जय भोले व बालागंज उपभोक्ता भंडार से अटैच कर दिया गया है।

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े एक बड़े मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्वालियर पुलिस की एक विशेष टीम ने चार साल से फरार चल रहे ‘साहर्यन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस कोआपरेटिव सोसायटी’ के चेयरमैन खालिद चौधरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर देश भर में हजारों करोड़ की ठगी के गंभीर आरोप हैं।
यह पूरी कार्रवाई मुरैना निवासी रीतेश जैन द्वारा दर्ज कराए गए 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में की गई है। ग्वालियर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने यह दबिश दी। ग्वालियर पुलिस की विशेष टीम ने पिछले चार साल से तलाश किए जा रहे आरोपी खालिद चौधरी को आखिरकार लखनऊ से दबोच लिया और ग्वालियर लाकर आयोग के समक्ष पेश किया। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता (रीतेश जैन) के साथ राजीनामा होने के बाद आरोपी खालिद चौधरी को आयोग के समक्ष पेश कर रिहा कर दिया गया।
जांच में यह बात सामने आई है कि ‘साहर्यन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस कोआपरेटिव सोसायटी’ से जुड़े इस बड़े घोटाले में करीब 20 से ज्यादा मामलों में कुल 45 हजार 719 करोड़ रुपए की भारी-भरकम धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है। अकेले ग्वालियर जिले में ही आरोपी खालिद चौधरी के खिलाफ लगभग 14 मामले दर्ज हैं, जो निवेशकों के साथ हुई ठगी की गंभीरता को दर्शाते हैं। पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर इस तरह के मामलों में लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।

गुना। गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं भवन की सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के
धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, वाहन रैली, जुलूस, आमसभा एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। उक्‍त आदेश तत्‍काल प्रभाव दिनांक 01 अक्‍टूबर से 30 नवम्‍बर 2026 तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार कलेक्टर कार्यालय सामाजिक हित एवं प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में आमजन, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं एवं बच्चे विभिन्न कार्यों से आते हैं। हाल के दिनों में विभिन्न राजनीतिक, गैर-राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा बिना अनुमति एवं बिना सूचना के कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन एवं अन्य गतिविधियां आयोजित किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने तथा कार्यालय परिसर में अव्यवस्था उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं भवन की सीमा क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, समूह, राजनीतिक अथवा गैर-राजनीतिक दल, सामाजिक एवं धार्मिक संगठन या अन्य कोई भी समूह किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, वाहन रैली, जुलूस, आमसभा, हड़ताल अथवा आंदोलन आयोजित नहीं करेगा।
जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा इसकी सूचना सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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बाइक से 80 लीटर अवैध कच्ची शराब की तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार
गुना। गुना 01 अक्टूबर 2026 को राघौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम साकोन्या में अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई है ।
राघौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम साकोन्या में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल द्वारा शराब माफियाओं पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए । निर्देशों के पालन में थाना राघौगढ़, विजयपुर एवं धरनावदा के पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से साकोन्या गांव में दबिश दी गई । पुलिस टीम द्वारा गांव के आसपास खेतों, नालों एवं अन्य संभावित स्थानों पर सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया । सर्चिंग के दौरान छोटे-बड़े कई ड्रमों में लगभग 3,000 लीटर लहान तथा शराब निर्माण में प्रयुक्त भट्टियां एवं अन्य सामग्री बरामद हुई । बरामद लगभग 3 लाख मूल्य के 3,000 लीटर लहान एवं शराब निर्माण में उपयोगी भट्टियों तथा अन्य सामग्री का मौके पर विधिवत नष्टीकरण किया गया । पुलिस दबिश की भनक लगते ही अवैध शराब निर्माण में संलिप्त कुछ व्यक्ति मक्के की फसल का सहारा लेकर मौके से फरार हो गए, जिनकी पहचान एवं तलाश के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं ।
कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि साकोन्या गांव की ओर से एक युवक होण्डा एसपी मोटरसाइकिल पर प्लास्टिक की दो बड़ी कैनों में अवैध कच्ची शराब लेकर बैराखेड़ी गांव की ओर जा रहा है । सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल संदेही की तलाश में रवाना हुई तथा नानारायणपुरा शक्कर कारखाने के पास घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार युवक को रोक लिया गया । पूछताछ में उसने अपना नाम विशाल पुत्र राजेन्द्र कंजर उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम साकोन्या थाना राघौगढ़ का बताया एवं उसकी मोटरसाइकिल पर लटकी दोनों कैनों की जांच करने पर उनमें हाथ भट्टी से निर्मित कुल 80 लीटर अवैध कच्ची शराब भरी हुई पाई गई । पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से बरामद 8,000/- मूल्य की अवैध शराब एवं शराब तस्करी में प्रयुक्त 80,000/- मूल्य की मोटरसाइकिल, कुल 88,000/-रूपये की सामग्री विधिवत जप्त की जाकर आरोपी विशाल कंजर के विरुद्ध राघौगढ़ थाने में अप.क्र. 268/26, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई ।

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