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केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के वकील एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, किसी धर्म की प्रथा सही है या नहीं, यह उसी समुदाय की आस्था के आधार पर तय होगा। जज खुद यह तय नहीं करेंगे कि धर्म के लिए क्या सही है, क्या गलत।’ उन्होंने कहा कि धर्म एक समूह या समुदाय की आस्था से जुड़ा है। इसलिए कुछ लोगों (महिलाओं की एंट्री) के अधिकार को पूरे समुदाय के अधिकारों पर हावी नहीं होने दिया जा सकता।
इससे पहले 7 से 9 अप्रैल तक 3 दिन सुनवाई के दौरान भी महिलाओं की एंट्री के विरोध में दलीलें रखी गईं। केंद्र सरकार ने कहा था कि देश के कई देवी मंदिरों में पुरुषों की एंट्री भी बैन है, इसलिए धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने 1991 में सबरीमाला में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए बैन हटा दिया। इसके बाद दायर पुनर्विचार याचिकाओं के आधार पर 7 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न तय किए गए हैं, जिन पर अब बहस हो रही है।
वहीं इससे पहले मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी धर्म में कौन सी प्रथा अंधविश्वास है, यह तय करने का अधिकार उसके क्षेत्राधिकार में आता है। अदालत की यह टिप्पणी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta की दलील पर आई। उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष अदालत को धार्मिक प्रथाओं पर फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं, धर्म के नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अदालत कैसे तय कर सकती है कि कौन सी प्रथा अंधविश्वास है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई प्रथा अंधविश्वास मानी भी जाए, तो उसमें हस्तक्षेप करना अदालत का नहीं, बल्कि विधायिका का काम है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 25(2)(ब) में प्रावधान है।
धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला बीते 26 सालों से देश की अदालतों में हैं। 2018 में, 5 जजों की बेंच ने 4:1 के बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं।
सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान बेंच 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में रिव्यू पिटीशनरों और उन्हें सपोर्ट करने वाले 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, जबकि विरोध करने वाले 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक दलीलें दे सकेंगे।

इंदौर। शहर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाला बड़ा मामला सामने आया है। एरोड्रम थाना पुलिस ने लोकनायक नगर क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई करते हुए टाटा नमक के नाम पर चल रही नकली नमक की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 840 पैकेट नकली नमक और करीब 1850 किलो कच्चा माल जब्त किया है। यह फैक्ट्री लंबे समय से अवैध रूप से संचालित हो रही थी और बाजार में ब्रांडेड नमक के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा था। इस कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब Tata Consumer Private Limited की ओर से कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत पुलिस को मिली।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत छापा मारकर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री संचालक जितेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस नकली नमक को तैयार करने के लिए कच्चा माल और पैकेजिंग सामग्री दिल्ली से मंगाई जा रही थी। इसके बाद इंदौर में तैयार कर इसे बाजार में सप्लाई किया जाता था।
अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है—यह नकली नमक किन-किन क्षेत्रों में सप्लाई किया गया, इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं, और यह कारोबार कितने समय से चल रहा था।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, ताकि इस गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचा जा सके।

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला अस्पताल में पौने दो करोड़ रुपए का गबन हुआ है। इस मामले में DPM आदित्य तिवारी और फार्मासिस्ट जांच के घेरे में हैं। लेकिन कई दिनों से वे दोनों फरार हैं।
वित्तीय अनियमितता के मामले में डीपीएम आदित्य तिवारी और फार्मासिस्ट जांच के घेरे में हैं। जांच के दौरान दोनों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी। सिहोरा सिविल अस्पताल में दोनों का अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया था।
लेकिन जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य तिवारी और फार्मासिस्ट जवाहर लोधी ने अब तक कार्यभार नहीं संभाला। सिहोरा के बीएमओ ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जांच पूरी होने तक ड्यूटी ज्वाइन न करने पर उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे।

गुना। गुना कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा जिले के 01 आदतन अपराधी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के अंतर्गत 06 माह के लिए जिलाबदर करने के आदेश जारी किए गये हैं।
जारी आदेश अनुसार कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट श्री कन्‍याल ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदतन अपराधी सुनील जाटव पुत्र घासीलाल जाटव उम्र 35 साल निवासी ग्राम पगारा थाना कैंट जिला गुना को 06 माह के लिये गुना जिला एवं इससे लगी सीमावर्ती जिले शिवपुरी, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल की सीमा से निष्‍कासन संबंधी आदेश पारित किये गये हैं।
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16 अप्रैल को विभिन्‍न क्षेत्रों का विद्युत प्रवाह रहेगा बाधित
गुना प्रबंधक कैंट जोन ने बताया कि 33/11 केव्‍ही नानाखेड़ी सब स्‍टेशन अंतर्गत 33 केव्‍ही बीएसएनएल एवं 11 केव्‍ही सेन्‍ट्रल स्‍कूल पर मेंटनेंस कार्य होने से दिनांक 16 अप्रैल को सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक वीआईपी कॉलोनी, न्यूसिटी कॉलोनी, दलवी कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नानाखेडी मंडी, दीनदयाल नगर एवं सिसौदिया कॉलोनी आदि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उक्त विद्युत कटौती की समयावधि आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
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रंगदारी के प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार , ...चेक बाउंस के प्रकरण में फरार वारंटी गिरफ्तार
गुना। कुंभराज थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज त्यागी और उनकी टीम द्वारा रंगदारी एवं मारपीट के एक प्रकरण में सक्रियता से कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है ।
12 अप्रैल 2026 को फरियादी दीपक पुत्र करण सिंह गुर्जर निवासी ग्राम खजुरिया थाना मृगवास के द्वारा कुंभराज थाने पर रिपोर्ट करते हुए बताया था कि दिनांक दिनांक 12 अप्रैल 2026 की रात्रि करीबन 9 बजे वह अपने साथी सर्जन गुर्जर, राजन गुर्जर के साथ मोटर साइकिल से अपने घर जा रहा था तभी टेकरी मंदिर के पास शिवम साहू, जितेन्द्र मोगिया तथा अन्य दो लोग मिले और जिनके द्वारा अवैध तरीके से उससे शराब पीने के लिए पैसों की मांग की जब उसने पैसे देने से मना किया तो चारों लोगों ने अश्लील गालियां देते हुए उसकी तथा उसके साथियों की डंडे से मारपीट की जिससे उनके शरीर में जगह-जगह चोट होकर खून निकल आया और जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए । उक्त रिपोर्ट पर से उपरोक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध कुंभराज थाने में अपराध क्रमांक 50/26 धारा 119(1), 115(2), 296(ए), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।
कुंभराज थाना पुलिस द्वारा प्रकरण के एक आरोपी जितेन्द्र पुत्र धनसिंह मोगिया उम्र उम्र 25 साल निवासी टपरा कालोनी कुंभराज को गिरफ्तार कर न्‍यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है ।
कुंभराज थाना पुलिस की इस तत्पर और प्रभावी कार्यवाही में थाना प्रभारी पंकज त्यागी, उपनिरीक्षक होतम सिंह बघेल, आरक्षक अभिषेक शर्मा एवं आरक्षक दिलीप धाकड की सराहनीय भूमिका रही है ।
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चेक बाउंस के प्रकरण में फरार वारंटी किया गिरफ्तार
गुना गुना कोतवाली पुलिस द्वारा चेक बाउंस के एक प्रकरण में लंबे समय से फरार वारंटी को गिरफ्तार किया गया है ।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय गुना में चेक बाउंस से संबंधित प्रकरण क्रमांक 773/19 धारा 138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत आरोपी नरेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरदयाल सोनी निवासी दुर्गा मंदिर के पास गुना, न्यायालयीन कार्यवाही से लगातार फरार चल रहा था । आरोपी की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय गुना द्वारा उक्त प्रकरण में स्थाई वारंट जारी किया गया था ।
15 अप्रैल 2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर केंट थाना पुलिस द्वारा फरार वारंटी नरेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरदयाल सोनी उम्र 49 साल निवासी दुर्गा मंदिर के पास गुना को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है ।
गुना कोतवाली पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक चंचल तिवारी, प्रधान आरक्षक दिग्लेश धाकड, प्रधान आरक्षक रंजीत रघुवंशी एवं प्रधान आरक्षक रामकुमार रघुवंशी का विशेष योगदान रहा है ।

देश

केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के वकील एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, किसी धर्म की प्रथा सही है या नहीं, यह उसी समुदाय की आस्था के आधार पर तय होगा। जज खुद यह तय नहीं करेंगे कि धर्म के लिए क्या सही है, क्या गलत।’ उन्होंने कहा कि धर्म एक समूह या समुदाय की आस्था से जुड़ा है। इसलिए कुछ लोगों (महिलाओं की एंट्री) के अधिकार...
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जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला अस्पताल में पौने दो करोड़ रुपए का गबन हुआ है। इस मामले में DPM आदित्य तिवारी और फार्मासिस्ट जांच के घेरे में हैं। लेकिन कई दिनों से वे दोनों फरार हैं। वित्तीय अनियमितता के मामले में डीपीएम आदित्य तिवारी और फार्मासिस्ट जांच के घेरे में हैं। जांच के दौरान दोनों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी। सिहोरा सिविल अस्पताल में दोनों का अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया था। लेकिन जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य तिवारी और...
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गुना। गुना कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा जिले के 01 आदतन अपराधी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के अंतर्गत 06 माह के लिए जिलाबदर करने के आदेश जारी किए गये हैं। जारी आदेश अनुसार कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट श्री कन्‍याल ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदतन अपराधी सुनील जाटव पुत्र घासीलाल जाटव उम्र 35 साल निवासी ग्राम पगारा थाना कैंट जिला गुना को 06 माह के लिये गुना जिला एवं इससे लगी...
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